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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के इस कदम से उसके सामाजिक सुरक्षा दायरे में 50लाख लोग आ सकते हैं जिनमें अधिकतर औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारी होंगे। अभी संगठित क्षेत्र के करीब चार करोड़ लोग ईपीएफओ के दायरे में आते हैं।

ईपीएफओ की शीर्ष निर्णय निर्माण संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की 19 दिसंबर को श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में बेंगलुरू में बैठक का कार्यक्रम तय है।

-  19 दिसंबर की बैठक में ईपीएफओ की भविष्य निधिसमूह बीमा और पेंशन जैसे सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के दायरे में लाने के लिए मासिक वेतन सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपए करने के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है और इसे अनुमति भी दी जा सकती है।

गौरतलब है कि अभी 15,000 रुपए मासिक वेतन पाने वालों को ईपीएफओ की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलता है।
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