
ब्रिटेन में एक व्यक्ति को अब सम्बंध करने से 24 घंटे पहले पुलिस को इसकी सूचना देनी होगी. ऐसा न करने पर उसे पांच साल तक की सजा भी हो सकती है. सुनने में यह बात जरूर अजीब लग सकती है, लेकिन यह सच है.
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ब्रिटेन की एक अदालत ने 40 साल के एक व्यक्ति को दुष्कर्म के आरोपों से बरी करते हुए उसे भविष्य में हर बार किसी भी सम्बंध गतिविधि की जानकारी पहले पुलिस को देने का आदेश दिया है. इतना ही नहीं वह जिस महिला के साथ सम्बंध संबंध बनाना चाहता है उसका नाम, उम्र और पता भी पुलिस को बताना होगा.
बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, इस व्यक्ति को दोबारा चले मुकदमे के बाद 2015 में आरोपमुक्त कर दिया गया था. व्यक्ति ने अपने बचाव में कहा था कि उसने महिला के साथ सहमति से सम्बंध किया था. इस पर अदालत ने कहा कि उसे किसी भी सम्बंध गतिविधि में शामिल होने से 24 घंटे पहले इसकी जानकारी पुलिस को देनी होगी.
वहीं, जज ने इस मामले में दिसंबर में जारी किए गए अंतरिम 'सम्बंध रिस्क' आदेश को चार महीनों के लिए और आगे बढ़ा दिया है.
इस आदेश के तहत सम्बंध रिस्क के दायरे में आने वाले व्यक्ति को अपनी किसी भी सम्बंध गतिविधि की जानकारी पुलिस को देनी होगी और ऐसा न करने पर उसे पांच साल तक की सजा हो सकती है.
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क्या है सम्बंध रिस्क आदेश ?
इंग्लैंड और वेल्स में बीते साल मार्च में सम्बंध रिस्क आदेश पारित किए गए थे. इनके तहत पुलिस ऐसे लोगों पर यह आदेश लागू कर सकती है जिनसे सम्बंध अपराध का खतरा है. इसमें ऐसे लोग भी शामिल किए जा सकते हैं जिनका पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड न रहा हो.
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