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अभी -अभी :18 साल बाद फिर अंतरराष्ट्रीय अदालत में पाकिस्तान को भारत ने मारा करारा तमाचा...

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# कुलभूषण जाधव मामले में हेग स्थ‍ित अंतरराष्ट्रीय अदालत (ICJ) ने पाकिस्तान के दावों को खारिज करते हुए जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है.  भारत ने जाधव मामले को 8 मई को ICJ में रखा था और तीन दिन पहले कोर्ट ने भारत और पाकिस्तान की दलीलों को सुना था. इस मामले पर भारत और पाकिस्तान समेत दुनिया भर की निगाहें टिकी थीं. 
# भारत ने मार गिराया था पाकिस्तान का टोही विमान
# इससे पहले 10 अगस्त 1999 को पाकिस्तानी नौसेना का टोही विमान भारतीय क्षेत्र में घुस आया था, जिसे भारतीय वायुसेना ने मार गिराया था. इस घटना में विमान में सवार 16 पाकिस्तानी नौसैनिकों की मौत हो गई थी. इस पर पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय अदालत गया था. हालांकि अंतरराष्ट्रीय अदालत ने यह कहते हुए इसमें दखल देने से मना कर दिया था कि यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है.
पाकिस्तान ने मांगा था छह करोड़ डॉलर का मुआवजा -
# PAK का दावा था कि भारत ने उसके वायुक्षेत्र में इस विमान को मार गिराया है. उसने इस नुकसान के एवज में छह करोड़ रुपये डॉलर के मुआवजे की मांग की थी. हालांकि अंतरराष्ट्रीय अदालत ने पाकिस्तान के दावे को खारिज कर दिया था. अदालत ने कहा था कि यह उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है. लिहाजा वह इस पर दखल नहीं देगा. अदालत की 16 जजों की पीठ ने 21 जून 2000 को 14-2 से पाकिस्तान के दावे को खारिज कर दिया.
जाधव मामले की सुनवाई खत्म -
# नीदरलैंड के हेग की अंतररार्ष्ट्रीय अदालत में बृहस्पतिवार को कुलभूषण जाधव मामले पर सुनवाई हुई. सुनवाई में भारत की दलीलों के बाद पाकिस्तानी पक्ष ने जवाब पेश किया. पाक के वकीलों ने जाधव पर आतंकवाद के आरोपों को जायज ठहराते हुए फांसी के फैसले को जायज ठहराया.
# पाकिस्तान ने इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय अदालत के अधिकार क्षेत्र को भी चुनौती दी और दावा किया कि इस मामले में वियना संधि लागू नहीं होती. भारत ने कहा कि पाकिस्तान ने पूर्व नौसैनिक अधिकारी से राजनयिक से मिलने के लिए 16 बार आवेदन किया, लेकिन उसने खारिज कर दिया, जो वियना संधि का खुला उल्लंघन है.
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