
नई दिल्ली - : इंटरनेशनल कोर्ट ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की फांसी पर अंतिम फैसला आने तक रोक लगा दी है। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में फांसी की सजा सुनाए जाने के खिलाफ याचिका पर भारत को अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में बड़ी जीत मिली है।
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# हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के जस्टिस रोनी अब्राहम ने फैसला सुनाते हुए कहा कि उसे जासूस बताने वाला पाकिस्तान का दावा नहीं माना जा सकता। इंटरनेशनल कोर्ट ने पाक की दलीलों को खारिज कर दिया।
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# इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि वियना संधि के तहत भारत को कुलभूषण जाधव तक कांसुलर एक्सेस मिलना चाहिए। अब्राहम ने कहा कि जाधव की गिरफ्तारी विवादित मुद्दा है। अंतिम फैसला आने तक जाधव की फांसी पर रोक लगी रहनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान सरकार ऐसा कोई कदम न उठाए जो दुर्भावना दिखाती हो।
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# इससे पहले ICJ में सोमवार को भारत और पाकिस्तान ने अपना-अपना पक्ष रखा था।
# अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में जाधव की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने केस की पैरवी की थी। भारत ने अपनी दलील रखते हुए मांग की थी कि जाधव की मौत की सजा को तत्काल निलंबित किया जाए। भारत ने आशंका जताई थी कि पाकिस्तान आईसीजे में सुनवाई पूरी होने से पहले जाधव को फांसी दे सकता है।
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