कांग्रेस प्रमुख जगन मोहन रेड्डी की संपत्ति जब्त करने के आदेश पर विशेष कोर्ट ने मुहर लगा दी है. ईडी ने जून में वाई एस जगन मोहन रेड्डी, उनकी पत्नी और अन्य के खिलाफ 749 करोड़ रूपए की संपत्ति कुर्क की थी. ईडी ने जगन के खिलाफ मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून के तहत कार्रवाई की है. ईडी ने अपनी कार्यवाई में एकत्रित किये दस्तावेज़ पीएमएलए के न्यायाधिकरण की तीन सदस्यीय पीठ को दिखाएँ तो उन्होंने भी इन बयानों को सही माना माना है. इस पीठ में न्यायाधिकरण के अध्यक्ष मुकेश कुमार, सदस्य :विधि: तुषार वी शाह और सदस्य :प्रशासन: देवेंद्र सिंघाई शामिल हैं.
ईडी का कहना है कि जगन मोहन रेड्डी ने संदूर पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, क्लासिक रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड, सिलीकॉन बिल्डर्स, सरस्वती पावर एंड इंडस्ट्रीज और दस अन्य कंपनियों में निवेश कर अपराध की कमाई की है. जो की चल और अचल संपत्तियां खरीदने और तीसरे पक्ष को भुगतान करने के लिए इस्तमाल की गयी है. कोर्ट ने ईडी को जगन मोहन की 404 करोड़ रुपये मूल्य की चल और 344 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश दे दिया है. कुर्क की जाने वाली संपत्ति तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में फैली है.
जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ यह मामला भारती सीमेंट कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड को आंध्र प्रदेश के कडप्पा में अवैध तरीके से चूना पत्थर की खान आवंटन से जुड़ा है. उस समय इसका मूल्य 152 करोड़ रुपये से भी ज्यादा था.
0 comments: