नई दिल्ली (17 अप्रैल): यूपी सरकार ने मीट की दुकानों के लिए 17 बिंदुओं वाला एक गाइडलाइन्स जारी किया है जिसमें निर्देश दिया गया है कि ऐसी दुकानें धार्मिक स्थलों के 50 मीटर के दायरे में नहीं खुल सकेंगी।
धार्मिक स्थलों के प्रवेश द्वार से मीट की दुकानों की दूरी कम से कम 100 मीटर होनी चाहिए। फूड सेफ्टी ऐंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (FSDA) के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि 'धार्मिक स्थलों' के तहत मस्जिदें भी आएंगी। यह दिशानिर्देश इसलिए भी अहम है, क्योंकि मस्जिदों के केयरटेकर्स ने कभी मीट की दुकानों के आस-पास होने पर ऐतराज नहीं जताया है।
इस नियम में ढील देने के लिए सामाजिक संगठन अमन कमिटी के सदस्यों ने FSDA के अधिकारियों से मुलाकात की है। उन्होंने यह भी बताया कि शहर में ऐसे कई उदाहरण हैं, जब मस्जिदों की तरफ से किराए पर दिए गए कमरों में मीट की दुकानें खुली हैं।
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