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मोदी सरकार का सख्त कानुन - गौहत्यारे को तीन साल की कैद और जुर्माना

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नई दिल्ली (18 अप्रैल): गौहत्या के दोषी एक शख्स को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। मेहसाणा जिले में गौहत्या को अंजाम देने वाले आरोपी यूसुफ को दोषी करार देते हुए एक अदालत ने उसे 3 साल की जेल और 5000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। तीन गायों की हत्या के दोषी 65 वर्षीय यूसुफ रहमान वेपारी को सजा सुनाते हुए जूडिशल मैजिस्ट्रेट जेजे यादव ने कहा, 'यह वैज्ञानिक तौर पर साबित हो चुका है कि गाय से हमें दूध और संतुलित आहार मिलता है, इससे राष्ट्र का स्वास्थ बनता है। गाय और उसके वंशज खेती का प्रमुख आधार हैं और देश की पूरी अर्थव्यवस्था उसपर आधारित है।' 
मामला 9 अगस्त 2006 का है। पुलिस ने जब यूसुफ के बूचड़खाने पर छापा मारा तो वहां से 300 किलो बीफ बरामद किया गया और पता चला कि तीन गायों की हत्या की गई है। पुलिस को वहां सात जिंदा पशु भी मिले। गौकशी करने वाले वहां से फरार हो गए और यूसुफ के खिलाफ आईपीसी की धारी 429  और 153ए के तहत केस दर्ज कर लिया गया। इसके अलावा भी कई ऐक्ट्स के तहत केस दर्ज किया गया। ट्रायल के बाद कोर्ट ने 153ए के केस में यूसुफ को बरी कर दिया लेकिन गौहत्या के केस में दोषी करार दिया। गौकशी के केस में यूसुफ को तीन साल की जेल और 5000 रुपये का जुर्माने का फैसला सुनाया गया।

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