नाबालिग का अश्लील वीडियो दिखाकर दुष्कर्म करने का प्रयास करने वाले एक आरोपी युवक पर जिला कोर्ट ने एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एससी/एसटी मामलों के विशेष न्यायाधीश ऋषभ कुमार सिंघई ने पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक कृष्णा प्रजापति ने बताया कि 30 मार्च 2014 को 10 वर्षीय बालिका अपनी सहेलियों के साथ गलगला गई थी। वहां होजरी व्यवसायी पवन मुल्तानी (56) ने बालिका को दुकान में बुलाया।
आरोपित ने बालिका को टॉफी देकर अश्लील वीडियो दिखाया और उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। इस बारे में बालिका ने अपने परिजन को बताया। परिजन की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धारा 354, एससी-एसटी एक्ट व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के बाद साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपित को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
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