
गुजरात विधानसभा में गौहत्या संसोधन बिल पास !
गुजरात में अब गाय की हत्या करने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाएगी। गुजरात विधानसभा में गौवंश की हत्या को लेकर मौजूदा कानून में सख्त बदलाव किया गया है।
इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कहा था कि गाय के हत्यारोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाई का कानून इसी सप्ताह में विधानसभा से पारित किया जाएगा। रूपानी ने कहा था कि गाय या गौवंश की हत्या गैरकानूनी है।
मुख्यमंत्री रूपानी ने कहा था कि गुजरात में पहले से ही गौवंश की हत्या का कानून मौजूद है जोकि तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आये थे लेकिन अब इस कानून को और सख्त बनाने की जरूरत है,और इसी कड़ी को आगे ले जाते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया.
FollowGujarat Assembly amends cow protection law- life term for slaughtering cow.
इस फैसले से कांग्रेस जैसी राजनितिक पार्टियों और सेक्युलर वामपंथियों को जरूर झटका लगा होगा !
गुजरात में इस कानून के तहत अब गौ हत्या के आरोप साबित होने पर एक लाख रूपये तक का जुर्माना और उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान होगा।
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