नई दिल्ली(25 अप्रैल): 2008 मालेगांव विस्फोट मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। वहीं लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित की ज़मानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। इसी साल मार्च में अदालत ने कर्नल पुरोहित द्वारा की गई ज़मानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था।
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- बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने पिछले साल जून में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
- साध्वी प्रज्ञा ने अपनी याचिका में कहा था कि एनआईए द्वारा जुटाए गए सबूतों के अनुसार उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता।
- मालेगांव विस्फोट के एक पीड़ित ने भी साध्वी प्रज्ञा की जमानत का विरोध किया था। उनका कहना था कि उन्हें जमानत दिए जाने पर विस्फोट में घायल हुए गवाहों की जान को खतरा होगा।
- एनआईए की विशेष अदालत के फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित ने बॉम्बे हाई कोर्ट में ज़मानत के लिए याचिका दायर की थी।
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- ज्ञात हो कि उत्तरी महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित मुस्लिम बहुल शहर मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को हुए विस्फोट में सात लोग मारे गए थे।
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