
नई दिल्ली - शुक्रवार को सेवाओं पर लगने वाले जीएसटी की दरें तय कर दी गर्ई हैं। जीएसटी कांउसिल ने दो दिवसीय बैठक के दूसरे दिन सर्विस पर जीएसटी की दरें तय कर दीं। सर्विसेज पर जीएसटी की सभी 4 दरें 5%, 12%, 18%, 28% लागू करने का फैसला किया गया है। कुछ सेवाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। इनमें मुख्य रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं हैं। ट्रांसपोर्ट को जरूरी सेवा मानते हुए उस पर 5 फीसदी की दर तय की गई है।
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# वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि ट्रांसपोर्ट सर्विस पर 5% टैक्स लगाया जाएगा तो लग्जरी सेवाओं पर 28 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा।
# हेल्थकेयर और एजुकेशन को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है।
# एंटरटेनमेंट टैक्स का सर्विस टैक्स में विलय कर दिया गया है।
# गुड्स, रेलवे और एयर ट्रांसपोर्ट पर 5% टैक्स लगेगा।
# फिल्म, जुआ रेस कोर्स पर 28% टैक्स लगेगा।
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# फोन बिल पर 18% चार्ज लगेगा।
# 1000 से कम किराये वाले होटल्स जीएसटी के दायरे से बाहर होंगे।
# 2500-5000 किराये वाले होटल्स 18% टैक्स के दायरे में।
#5 स्टार होटल्स पर 28% टैक्स।
# नॉन एसी रेस्टोरेंट पर 12 फीसदी सर्विस टैक्स लगेगा।
# 1000-2500 वाले होटल्स पर 12 टैक्स ।
# सोने के स्लैब पर 3 जून को विचार होगा।
# ओला-ऊबर जैसी ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस पर 5% टैक्स लगेगा।
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