मुंबई (28 अप्रैल): बॉलीवुड निर्माता और निर्देशक मधुर भंडारकर की हत्या की राजिश रचने वाली प्रीति जैन को मुंबई कोर्ट ने 15,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी है। कोर्ट ने प्रीति जैन और दो अन्य लोगों को उनपर लगाया गया अर्थदंड चुकाने की शर्त पर यह जमानत दी।
इसी के साथ मुंबई की अदालत ने अभिनेत्री प्रीति जैन की सजा चार सप्ताह के लिए रद्द कर दी है और इस बीच वह हाई कोर्ट में अपील कर सकती हैं।
- प्रीति जैन और दो अन्य पर भंडारकर की हत्या की साजिश रचने का आरोप था।
- बता दें कि प्रीति जैन ने 2004 में मधुर भंडारकर पर बलात्कार का आरोप लगाया था।
- प्रीति ने मधुर भंडारकर पर 4 साल में 16 बार शारीरिक संबंध बनाने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था।
- 2006 में यह रिपोर्ट फाइल हुई, इसके बाद भंडारकर को 2007 में क्लीन चिट दे दी गई। प्रीति जैन ने हार नहीं मानी और अंधेरी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
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- 2009 में अंधेरी कोर्ट ने मामले पर गौर फरमाते हुए इस रिपोर्ट को गलत ठहराया। कोर्ट ने जांच अधिकारी को फिर से रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा।
- प्रीति द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर कोर्ट ने मामला सेशन कोर्ट में चलाने का आदेश दिया। सेशन्स कोर्ट के आदेश के खिलाफ भंडारकर सुप्रीम कोर्ट गए थे।
-नवंबर 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म मधुर भंडारकर के खिलाफ बलात्कार के मामले को चलाने के मुंबई की सेशन्स कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया था।
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