
नई दिल्ली(10 अप्रैल): पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने सोमवार कथित भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनाई है।
- जाधव को 3 मार्च, 2016 को बलूचिस्तान के मश्केल क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था।
- जाधव पर जासूसी और कराची तथा बलूचिस्तान में अशांति फैलाने का आरोप है।
- पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) ने कहा है कि ‘जासूस का पाकिस्तानी आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए
ट्रायल किया गया और मौत की सजा सुनाई गई।
- सेनाध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा ने मौत की सजा की पुष्टि की है।’
- पाकिस्तान हमेशा ये कहता आया है कि कुलभूषण जाधव हिन्दुस्तान की खुफिया एजेंसी RAW का एजेंट है। भारत के नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने ब्लूचिस्तान में आतंकवाद फैलाने के आरोपों में गिरफ़्तार किया था, लेकिन भारत पाकिस्तान के आरोपों से इनकार करता आ रहा है और कुलभूषण जाधव को इंडियन नेवी का रिटायर्ड ऑफिसर मानता है।
-पाकिस्तान के इन आरोपों से भारत सिरे से इनकार करता रहा है। जब पाकिस्तानी मीडिया में कुलभूषण जाधव के गिरफ़्तारी की ख़बरें आईं थी उसी समय भारत सरकार ने अपने आधिकारिक बयान में कहा था कि जाधव कभी इंडियन नेवी का सदस्य रहा है, और रिटायरमेंट के बाद से उसका भारत सरकार या इंडियन नेवी से कोई संपर्क नहीं रहा है। इससे पहले पाकिस्तानी जांच अधिकारियों ने कथित तौर पर कुलभूषण जाधव का एक 6 मिनट का जांच का वीडियो जारी किया था। इस वीडियो को पाकिस्तानी टीवी चैनल जियो टीवी ने दिखाया था। इस बयान में कुलभूषण कथित तौर पर ये कहता दिख रहा है कि वो रॉ के लिए काम करता है। भारत सरकार ने इस वीडियो और इससे पैदा होने वाले किसी भी तरह के निष्कर्षों को सिरे से खारिज किया था।
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