# कुलभूषण जाधव पर नीदरलैंड के हेग में सुनवाई शुरू हो गई है. 11 जजों की बेंच इस केस की सुनवाई कर रही है. भारत की तरफ से वकील हरीश साल्वे पक्ष रखने पहुंचे हैं. जबकि पाकिस्तान की तरफ से तहमीना जांजुआ पक्ष रखने इंटरनेशल कोर्ट पहुंची हैं. बता दें कि पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने कुलभूषण को मौत की सजा सुनाई है, जिसके खिलाफ भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
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भारत ने कोर्ट में क्या कहा? LIVE Update..
# भारत ने 16 बार राजनयिक मदद की गुहार लगाई.
# ICJ पर हमें पूरा भरोसा है.
# तथाकथित सुनवाई में कोई सबूत नहीं दिया गया.
# भारत को पाकिस्तानी मीडिया से खबर मिली.
# ऐसे तीन मामले हैं जिसमें ICJ ने वियना संधि के अनुच्छेद 36 के आधार पर फैसला सुनाया.
# पराग्वे के नागरिक की गिरफ्तारी पर अमेरिका ने भी आंतरिक मामले की दलील दी थी. कोर्ट ने उस मामले को वियना संधि का उल्लंघन माना था.
# पाकिस्तान ने भारत की गुहार पर प्रतिक्रिया नहीं दी.
# जाधव के माता-पिता को पाकिस्तान का वीजा नहीं दिया गया.
# जाधव से मिलने का वक्त नहीं दिया गया.
# वियना संधि में राजनयिकों से मिलने की परमिशन देने की बात है.
# संधि के मुताबिक आरोपी को राजनयिक मदद मिलने का अधिकार है.
# ये नागरिक और देश के अधिकार का उल्लंघन है.
# भारत ने 16 बार राजनयिक मदद की गुहार लगाई.
# ICJ पर हमें पूरा भरोसा है.
# तथाकथित सुनवाई में कोई सबूत नहीं दिया गया.
# भारत को पाकिस्तानी मीडिया से खबर मिली.
# ऐसे तीन मामले हैं जिसमें ICJ ने वियना संधि के अनुच्छेद 36 के आधार पर फैसला सुनाया.
# पराग्वे के नागरिक की गिरफ्तारी पर अमेरिका ने भी आंतरिक मामले की दलील दी थी. कोर्ट ने उस मामले को वियना संधि का उल्लंघन माना था.
# पाकिस्तान ने भारत की गुहार पर प्रतिक्रिया नहीं दी.
# जाधव के माता-पिता को पाकिस्तान का वीजा नहीं दिया गया.
# जाधव से मिलने का वक्त नहीं दिया गया.
# वियना संधि में राजनयिकों से मिलने की परमिशन देने की बात है.
# संधि के मुताबिक आरोपी को राजनयिक मदद मिलने का अधिकार है.
# ये नागरिक और देश के अधिकार का उल्लंघन है.
# पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लंघन किया.
# पाकिस्तान ने आनन-फानन में जो फैसला सुनाया है, उसे वो रद्द करे.
# जाधव को काउंसलर मदद नहीं दी गई.
# जाधव की फांसी मानवाधिकारों का उल्लंघन है.
# पाकिस्तान ने राजनयिक मदद देने पर शर्त रखी.
# पाकिस्तान ने आनन-फानन में जो फैसला सुनाया है, उसे वो रद्द करे.
# जाधव को काउंसलर मदद नहीं दी गई.
# जाधव की फांसी मानवाधिकारों का उल्लंघन है.
# पाकिस्तान ने राजनयिक मदद देने पर शर्त रखी.
# बताया जा रहा है कि आज की सुनवाई में पाकिस्तान कोर्ट के सामने भारत की मांग को ठुकराते हुए केस रिजेक्ट करने की मांग कर सकता है. इस सिलसिले में पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल और दूसरे अधिकारियों के बीच मीटिंग हुई है. सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान कोर्ट के सामने कुलभूषण जाधव के कथित कबूलनामे का वीडियो भी पेश कर सकता है.
# भारत ने 8 मई को आईसीजे में याचिका दायर कर 46 वर्षीय कुलभूषण जाधव के लिए न्याय की मांग की थी. भारत का कहना है कि पाकिस्तान ने पूर्व नौसैनिक अधिकारी से दूतावास संपर्क के लिये दिए गए 16 आवेदनों की अनदेखी कर वियना संधि का उल्लंघन किया.
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18 साल पहले 'विमान गिराने' का उठा था मामला
# 18 साल पहले दोनों देश अंतरराष्ट्रीय अदालत में आमने-सामने हुए थे. दरअसल 10 अगस्त 1999 को कच्छ क्षेत्र में भारतीय वायु सेना ने एक पाकिस्तानी समुद्री टोही विमान एटलांटिक को मार गिराया था. विमान में सवार सभी 16 नौसैनिकों की मौत हो गई थी. पाकिस्तान का दावा था कि विमान को उसके वायुक्षेत्र में मार गिराया गया और उसने भारत से 6 करोड़ अमेरिकी डॉलर के मुआवजे की मांग की थी. अदालत की 16 जजों की पीठ ने 21 जून 2000 को 14-2 से पाकिस्तान के दावे को खारिज कर दिया.
# 18 साल पहले दोनों देश अंतरराष्ट्रीय अदालत में आमने-सामने हुए थे. दरअसल 10 अगस्त 1999 को कच्छ क्षेत्र में भारतीय वायु सेना ने एक पाकिस्तानी समुद्री टोही विमान एटलांटिक को मार गिराया था. विमान में सवार सभी 16 नौसैनिकों की मौत हो गई थी. पाकिस्तान का दावा था कि विमान को उसके वायुक्षेत्र में मार गिराया गया और उसने भारत से 6 करोड़ अमेरिकी डॉलर के मुआवजे की मांग की थी. अदालत की 16 जजों की पीठ ने 21 जून 2000 को 14-2 से पाकिस्तान के दावे को खारिज कर दिया.
2016 में हुई जाधव की गिरफ्तारी
# पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जाधव को जासूसी का दोषी बताते हुए फांसी की सजा सुनाई है. पाकिस्तान ने जासूसी के आरोप में उन्हें एक साल से भी अधिक समय से हिरासत में रखा है. कुलभूषण जाधव को 10 अप्रैल को फांसी की सजा सुनाई गई थी. पाकिस्तान ने जाधव को 3 मार्च, 2016 को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था.
# पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जाधव को जासूसी का दोषी बताते हुए फांसी की सजा सुनाई है. पाकिस्तान ने जासूसी के आरोप में उन्हें एक साल से भी अधिक समय से हिरासत में रखा है. कुलभूषण जाधव को 10 अप्रैल को फांसी की सजा सुनाई गई थी. पाकिस्तान ने जाधव को 3 मार्च, 2016 को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था.
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