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RBI ने हटाया 5000 रुपये वाला नियम, अब कितनी भी बार जमा करा सकते हैं 5000 से ऊपर के पुराने नोट

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New Delhi, 19 December: RBI से आज उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें कहा गया था कि 30 दिसम्बर तक 5000 रुपये से ऊपर की रकम को केवल एक ही बार खाते में जमा करवा सकते हैं, अब आप कितनी भी बार 5000 हजार से ऊपर के नोट अपने खाते में डाल सकते हैं, बस आपको इस रकम की जानकारी देनी पड़ेगी और KYC की प्रक्रिया को पूरा करना पड़ेगा।


वित्त मंत्रलाय ने परसों ही यह आदेश जारी किया था जिसकी कांग्रेस और विपक्षी दलों ने आलोचना भी की थी, मंत्रालय को खबर मिल रही है कि कुछ लोग अपने पुराने नोट जमा करवाने के बाद दूसरों के भी पुराने नोट अपने खाते में जमा करवा रहे हैं। वैसे साधारण रूप से देखा जाए तो हर आदमी को पुराने नोटों को जमा करने के लिए बैंक में एक ही बार जाने की जरूरत है क्योंकि आप दो बार में अपने पुराने नोट क्यों जमा करेंगे, अगर आपके 1000-2000 के पुराने नोट कहीं छिपे रह जाते हैं तो आप जमा कर सकते हैं लेकिन अगर आप 5000 से ऊपर के पुराने नोट लेकर दोबारा जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी और का पैसा अपने खाते में जमा करवाने गए हैं या आप 8 नवम्बर के बाद भी पुराने नोट स्वीकार कर रहे थे। ऐसे मामलों में बैंक आपको वापस लौटा देगा।

फिलहाल RBI ने पुराना आदेश रद्द कर दिया है, हालाँकि आश्चर्य इस बात का है कि पुराने आदेश एक बाद भी कांग्रेस ने RBI की आलोचना की थी और आदेश रद्द करने के बाद भी कांग्रेस RBI की आलोचना कर रहा है, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने तो रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया को रिवर्स बैंक ऑफ़ इंडिया बता दिया।

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