केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा आज अधिसूचित संशोधन के अनुसार एक दिन में 50 हजार रुपए जमा कराने पर पैन कार्ड दिखाना जरूरी होगा। यह नियम उनके लिए हैं, जिनके अकाउंट पैन कार्ड से नहीं जुड़े हैं।
यदि कोई भी 9 नवंबर से 30 दिसंबर, 2016 के दौरान अपने बैंक अकाउंट में 2.5 लाख रुपए या इससे ज्यादा डिपॉजिट करता है तो उसे भी पैन कार्ड का उल्लेख करना होगा। पैन कार्ड देने से बचने के लिए 50 हजार रुपए से कम राशि कई बार बैंक अकाउंट में जमा कराने वालों की पहचान आसानी से करने के लिए ये नियम बनया गया है.
भारत में ज्यादातर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए आपको परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन कार्ड) की जरूरत होती है। बैंक अकाउंट खुलवाना हो या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना या फिर 50 हजार रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हर जगह पैन कार्ड की जरूरत होती है। ये नियम इनकम टैक्स एक्ट एंड रूल 114बी, 1962 के तहत लिस्टेड हैं। इसमें समय-समय पर बदलाव किया जाता है। जैसा की सरकार को उम्मीद है कि इस नियम से पार्दासिता आएगी और अब इस पर तेजी से काम चल रहा है.
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