नई दिल्ली (17 अप्रैल): सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस भर्ती मामले की सुनवाई करते हुए छह राज्यों के गृह सचिवों से भर्ती संबंधित रोडमैप पेश करने को कहा है। कोर्ट ने तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड राज्यों को निर्देश देते हुए कहा कि अगर किसी वजह से गृह सचिव कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सकते तो उस दौरान संयुक्त गृह सचिव को यह रोडमैप पेश करना होगा।
कोर्ट के मुताबिक इन छह राज्यों में पुलिस भर्ती की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि इन छह राज्यों से वर्ष 2013 से पुलिसकर्मियों की भर्ती को लेकर कहा जा रहा है। लेकिन राज्यों की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देशभर में करीब इंस्पेक्टर की रैंक से लेकर कांस्टेबल की रैंक तक के करीब पांच लाख से ज्यादा पुलिस के पद रिक्त हैं। जिन पर लंबे समय से भर्ती नहीं हुई है।
किस राज्य में है कितने खाली पद...
- सबसे ज़्यादा खाली पद उत्तर प्रदेश में। यहां पर 1 लाख 51 हज़ार से ज़्यादा पद ख़ाली हैं।
- बिहार 54 हज़ार से ज़्यादा, तमिलनाडु में 19 हज़ार से ज़्यादा, पश्चिम बंगाल में 37 हज़ार से ज़्यादा, कर्नाटक में 24 हज़ार से ज़्यादा और झारखंड में 26 हज़ार से ज़्यादा पद पुलिस विभाग में खाली हैं।
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