टाडा की विशेष अदालत ने 1993 बम ब्लास्ट केस के दूसरे ट्रायल में सजा की तारीख का एलान कर दिया है. इस केस में दोषी सात लोगों को 29 मई को सजा सुनाई जाएगी. विशेष अदालत के जज गैंगस्टर अबु सलेम, मुस्ता दौसा, फिरोज खान, ताहिर मर्चेट, रियाज सिद्दिकी, करीमुल्लाह शेख और अब्दुल कयूम को सजा सुनाएंगे.
जानकारी के मुताबिक, गैंगस्टर अबू सलेम सहित अन्य पर आरोप है कि उन्होंने 1993 मुंबई बम ब्लास्ट से पहले बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त के घर जाकर उन्हें दो एके-47 राइफलें और हथगोले दिए थे. संजय दत्त को इस मामले में एक एके-47 राइफल रखने पर दोषी ठहराया गया था और पांच साल की जेल की सजा दी गई थी.
साल 2015 में मुंबई में टाडा की विशेष अदालत के सामने अबू सलेम ने अपने बयान में इस बात से इनकार किया था कि उसने संजय दत्त हथियार मुहैया कराए थे. सलेम ने आज दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अदालत में अपना बयान दिया था. इसके तहत आरोपी द्वारा किसी भी परिस्थिति को व्यक्तिगत बताने का प्रावधान है.
बताते चलें कि इस मामले में अबू सलेम, रियाज सिद्दिकी, करीमुल्ला खान, फिरोज अब्दुल राशिद, ताहिर मर्चेंट और मुस्तफा दौसा के खिलाफ सुनवाई चल रही थी. अदालत ने फांसी पर लटकाये गए याकूब मेमन सहित 100 आरोपियों को साल 2006 में दोषी ठहराया था. यह 1993 बम ब्लास्ट केस में दूसरा ट्रायल चल रहा था.
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