विवादित इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पीएमएलए कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी किया है. मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीआर भावके ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मांग पर यह वारंट जारी किया है.
वकील हितेन वेनेगोंकर के जरिए दायर की गई अपनी अर्जी में ईडी ने यह कहते हुए नाइक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की कि वह अब तक जांच में शामिल नहीं हुए हैं. केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि नाइक को बार-बार समन भेजा गया, लेकिन वे इसके सामने पेश नहीं हुए. इसने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के बाबत नाइक से पूछताछ करने की जरूरत है.
इस साल फरवरी में ईडी ने नाइक के करीबी सहयोगी आमिर गजडार को गिरफ्तार किया था. ईडी ने पिछले दिसंबर में नाइक और अन्य के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया था. इससे पहले ईडी ने एनआईए की एक शिकायत पर संज्ञान लिया था, जो गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत थी.
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