
नई दिल्ली - श्रीनगर में गुरुवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में आइटम्स के टैक्स रेट तय कर दिए गए। काउंसिल ने 1205 आइटम्स की लिस्ट देर रात 11 बजे जारी कर दी। सरकार का दावा है कि इनमें ज्यादातर सामान या तो सस्ते होंगे या उनकी कीमत जस की तस बनी रहेगी। सबसे ज्यादा असर मेकअप के सामानों पर पड़ेगा।
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# इस लिस्ट के मुताबिक 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद अनाज सस्ते हो जाएंगे। काउंसिल ने इन पर टैक्स नहीं लगाने का फैसला किया है। अभी कुछ राज्य गेहूं और चावल पर वैट लगाते हैं।
# जीएसटी के बाद वैट खत्म हो जाएगा। दूध-दही पहले की तरह टैक्स के दायरे से बाहर रहेंगे। लेकिन मिठाई पर 5% टैक्स लगेगा।
# रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें, जैसे हेयर ऑयल, साबुन, टूथपेस्ट भी सस्ते होंगे। इन पर सिर्फ 18% टैक्स लगेगा। यह अब तक एक्साइज और वैट मिलाकर 22 से 24% तक था। यानी ये चीजें 4 से 6% तक सस्ती हो सकती हैं।
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# वैसे चीनी, चाय, कॉफी (इंस्टेंट नहीं) और एडिबल ऑयल पर 5% टैक्स रेट लागू होगा। इन पर मौजूदा रेट भी इसी के आसपास है।
# सॉफ्ट ड्रिंक्स और कारों पर 28% टैक्स रेट लागू होगा। कारों पर सेस भी लगेगा। एसी, फ्रिज भी 28% टैक्स दायरे में रखे गए हैं। लाइफ सेविंग मेडिसिन 5% की कैटेगरी में रखी गई हैं।
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# फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली की अगुआई में गुरुवार को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में टैक्स रेट को फाइनल किया गया।
# जेटली ने बताया कि पैकेज्ड और ब्रांडेड फूड पर रेट अभी तय होना है। सर्विसेस पर शुक्रवार को विचार होगा। सभी आइटम्स और सविर्सेस पर टैक्स रेट को लेकर शुक्रवार को फैसला नहीं हो सका तो इसके लिए काउंसिल की एक और मीटिंग होगी।
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# जेटली ने कहा कि गुरुवार को जिन आइटम्स पर विचार हुआ, उनमें किसी पर भी टैक्स रेट नहीं बढ़ा है। कुछ पर कम ही हुआ है। छूट वाले आइटम्स की लिस्ट शुक्रवार को तय होने की उम्मीद है। अभी 299 चीजों को एक्साइज और 99 को राज्यों के वैट से छूट मिली हुई है।
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