# भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय अदालत (ICJ) आज अपना फैसला सुनाएगी. इस मामले पर भारत और पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं. पाकिस्तान ने जाधव को जासूसी का दोषी करार दिया है. जबकि भारत ने पाकिस्तान के इस फैसले को विरोध किया है.
यह नही पढ़ा तो क्या पढ़ा -
# भारत ने जाधव को बेकसूर बताया है. माना जा रहा है कि विएना संधि का उल्लंघन करके जाधव को फांसी की सजा सुनाने वाले पाकिस्तान को आज फिर अंतरराष्ट्रीय अदालत में मुंह की खानी पड़ेगी. इससे पहले सोमवार को अंतरराष्ट्रीय अदालत ने इस पर सुनवाई की थी. इस मामले में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे भारत की ओर से पैरवी कर रहे हैं.
जानिए अब तक इस केस में क्या हुआ?
# कुलभूषण जाधव को 3 मार्च 2016 को पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया गया था. पाकिस्तान का दावा था कि वह एक रिसर्च एंड एनैलेसिस विंग (रॉ) एजेंट है, जबकि भारतीय नागरिक जाधव कानूनी तौर पर ईरान में अपना व्यापार करते थे.
# कुलभूषण जाधव को 3 मार्च 2016 को पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया गया था. पाकिस्तान का दावा था कि वह एक रिसर्च एंड एनैलेसिस विंग (रॉ) एजेंट है, जबकि भारतीय नागरिक जाधव कानूनी तौर पर ईरान में अपना व्यापार करते थे.
यह नही पढ़ा तो क्या पढ़ा -
# पिछले साल जाधव के कथित कबूलनामे का एक वीडियो भी पाकिस्तान ने जारी किया था. मीडिया रिपोर्टों में इस वीडियो पर सवाल उठाए गए थे. वीडियो के सामने आने के बाद दावा किया गया कि 358 सेकेंड के इस वीडियो में 102 कट थे. कई जानकारों ने दावा किया कि जाधव से मजबूरन आरोपों को कबूल करवाया गया था.
# कथित वीडियो में जाधव कहते हैं कि वह दिसंबर 2001 तक भारतीय नौसेना में रहे. भारत में संसद पर हुए हमले के बाद डोमेस्टिक इंटेलिजेंस जुटाई गई, जिसके बाद उन्होंने 2003 में इंडियन इंटेलिजेंस सर्विस ज्वाइन की. जाधव कहते हैं कि वह ईरान से बलूचिस्तान में टेरोरिस्ट एक्टीविटीज को बढ़ावा दे रहे थे.
यह नही पढ़ा तो क्या पढ़ा -
# इस वीडियो में जाधव से यह भी जबरन कबूल करवाया गया कि वह 2013 में रॉ में शामिल हुए थे. भारत सरकार ने कथित वीडियो और पाकिस्तान के आरोपों को सिरे खारिज कर दिया था. हालांकि भारत सरकार ने इस बात को कबूला था कि जाधव भारतीय नागरिक हैं और भारतीय नौसेना में काम कर चुके हैं.
# भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक जाधव कानूनी तौर पर ईरान में अपना व्यापार करते थे. उन्हें जबरन हिरासत में लेकर परेशान किया गया. भारत का कहना है कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया और पाकिस्तान ये बताने में नाकाम रहा कि वह पाकिस्तान कैसे पहुंचे?
यह नही पढ़ा तो क्या पढ़ा -
# भारत ने पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के अफसरों की जाधव से मुलाकात करवाने की 16 बार इजाजत मांगी, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने भारत की मांग को हर बार ठुकरा दिया. पाकिस्तान सैन्य अदालत ने जाधव को देश के खिलाफ 'जासूसी और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल' होने का दोषी बताया.
# जासूसी का दोषी मानते हुए पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने 10 अप्रैल को जाधव को फांसी की सजा सुनाई.
# 11 अप्रैल को भारत के गृहमंत्री और विदेश मंत्री ने संसद में कुलभूषण जाधव को वापस लाने का दावा किया. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि एक निर्दोष भारतीय नागरिक को गलत आरोपों के साथ सजा देने की कोशिश की जा रही है, इसे भारत सुनियोजित हत्या मानेगा. सुषमा ने कहा कि कुलभूषण बिल्कुल निर्दोष है और हर हाल में उसे वापस लाने के लिए सरकार कदम उठाएगी.
यह नही पढ़ा तो क्या पढ़ा -
# 10 मई को अंतरराष्ट्रीय अदालत ने कुलभूषण की फांसी पर रोक लगा दी.
# अंतरराष्ट्रीय अदालत में इस मामले में 15 मई को सुनवाई हुई थी, जहां कोर्ट में भारत और पाकिस्तान ने अपना-अपना पक्ष रखा.
यह नही पढ़ा तो क्या पढ़ा -
0 comments: