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अक्षय कुमार की फिल्म जॉली एलएलबी -2 को नही मिली राहत सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के पास भेजा

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बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार की इस महीने की 10 तारीख को रिलीज़ होने वाली फिल्म “जॉली एलएलबी -2” का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और इसके लिए मुम्बई हाई कोर्ट ने तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस समिति के सामने फिल्म की स्क्रीनिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
फॉक्स स्टार स्टूडियोज को न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की खंडपीठ ने हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है और कहा की अपनी सभी दलीले वही पर पेश करे और बेंच ने हाई कोर्ट से यह भी कहा है कि इस मामले की सुनवाई 6 फरवरी को होनी चाहिए और इस फिल्म के निर्माता फॉक्स स्टार स्टूडियोज को 7 फरवरी को कोर्ट के सामने पेश होने को कहा गया है।
वैसे यह फिल्म 10 तारीख को रिलीज़ होने वाली है वही वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने इस फिल्म को रिलीज़ होने की अनुमति दे दी है लेकिन कानून के हिसाब से इस फिल्म की स्क्रीनिंग दो वकीलों और एक डॉक्टर की समिति के समक्ष पेश नही की जा सकती है।
वही न्यायमूर्ति गोगोई ने सिब्बल से कहा कहा कि हम कुछ नही कहेंगे यह सब कुछ हाई कोर्ट को बताये और हम इसे लंबित रख रहे हैं, और सिब्बल ने पीठ से इस फिल्म को देखने का आग्रह किया लेकिन गोगोई ने कहा, ‘हम फिल्म नहीं देखेंगे क्योकि हमारे पास फिल्म को देखने के लिए समय नही है।
इस फिल्म के इस मामले को अजय कुमार के वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ में एक याचिका दायर कर कहा था कि इस फिल्म में देश के कानून और न्यायिक प्रणाली को गलत तरीके से पेश किया गया है और इस के बाद पीठ ने एक समिति गठित की थी अब देखना यह है कि 6 तारीख को हाई कोर्ट इस फिल्म के बारे में क्या फैसला सुनाता है।
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