4-यदि यात्री का रिजर्वेशन कन्फर्म होता है तो ये जिम्मेदारी रेलवे की है कि उसे सीट उपलब्ध कराये सीट ना मिलने पर यात्री को अल्टरनेट क्लास में सीट दी जायेगी।
5-यदि यात्री का फर्स्ट ऐसी का टिकट कन्फर्म है और फिर भी रेलवे उसे सीट उपलब्ध नही करता है तो उस यात्री के लिए सेकंड क्लास में सीट दी जायेगी और दोनों के मध्य जो किराये का अंतर होगा वो वापस करना होगा यदि यात्री यात्रा छोड़ता है तो रेलवे को उसे पूरे पैसे देने होंगे।।
6-यदि ac डिब्बे में ऐसी ख़राब होती है तो रेलवे को ac और बिना ac के बीच के अंतर जो होगा वो यात्री को वापस करना होगा।।
7-यात्री स्पेसिफाइड समय सीमा में टिकट जमा करके जिस जगह से टिकट बुक कराई है,वहाँ से पैसे वापस ले सकता है।
8-रिजर्वेशन या आरएसी का टिकट यदि थोडा फट गया है और वह सत्यापन करने लायक है तो यात्री अतिरिक्त चार्ज दे कर उसी रिजर्वेशन में यात्रा कर सकेगा,ऐसी स्थिति में 500 किमी तक होने वाली यात्रा का कुल 25 प्रतिशत रेलवे यात्री से लेता है यदि यात्रा उससे ऊपर है की है 10 प्रतिशत देय होगा।।
9-जहाँ से आप यात्रा प्रारंभ करते जय यदि वहाँ से टिकट कन्फर्म है और अगले स्टेशन पर टिकट कन्फर्म नही है तो टिकट कैंसिल होने पर पूरा भुगतान मिलेगा, क्लेरिफिकेशन चार्ज केवल देय होगा।
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