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अगर आप भी करते हैै ट्रैन में सफर तो पढ़े ये खबर ...

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क्या आपको पता है ट्रेन में सफ़र करने वाले सभी यात्रियों के पास बहुत सारे अधिकार होते है,लेकिन इसकी ज्ञान आम जनता को पूर्ण नही होता है जिस कारण वो रेलवे से मिलने वाली सुविधा का लाभ नही उठा पाते है। यात्रियों के डिब्बे शौचालय और फर्स्ट ऐड बॉक्स आदि की सुविधा भारत सरकार देती है। रेलवे पीआरओ सिद्दीक के अनुसार यात्रियों की सुख सुविधा के लिए रेलवे कई सुविधायें देता है। हम आज आपको बताएंगे कि वो कौन सी सुविधायें जो रेलवे द्वारा आपको दी जा रही है?



1-यदि ट्रेन का टॉयलेट गन्दा है तो यात्री टीटीई से इसकी शिकायत कर सकत है।इस समस्या को गंभीरता से लिया जाता है और तुरंत कार्रवाही होती है।
2-यदि ट्रेन में यात्रा करते वक़्त लाइटिंग,पंखा,पर्दा,सीट में कोई भी समस्या है तो लंबी यात्रा करने वाले यात्री ट्रेन में कंडक्टर/अटेंडेंट्स/टीटीई से शिकायत दर्ज़ करा सकता है। ये सुविधायें देना रेलवे की ज़िम्मेदारी है।
3-यदि यात्री के पास वेटिंग टिकट है तो वह रिज़र्व बोगी में यात्रा नहीं कर सकता है,लेकिन यदि उसके पास आरएसी है तो वह रिज़र्व बोगी में यात्रा कर सकता है
4-यदि यात्री का रिजर्वेशन कन्फर्म होता है तो ये जिम्मेदारी रेलवे की है कि उसे सीट उपलब्ध कराये सीट ना मिलने पर यात्री को अल्टरनेट क्लास में सीट दी जायेगी।
5-यदि यात्री का फर्स्ट ऐसी का टिकट कन्फर्म है और फिर भी रेलवे उसे सीट उपलब्ध नही करता है तो उस यात्री के लिए सेकंड क्लास में सीट दी जायेगी और दोनों के मध्य जो किराये का अंतर होगा वो वापस करना होगा यदि यात्री यात्रा छोड़ता है तो रेलवे को उसे पूरे पैसे देने होंगे।।
6-यदि ac डिब्बे में ऐसी ख़राब होती है तो रेलवे को ac और बिना ac के बीच के अंतर जो होगा वो यात्री को वापस करना होगा।।
7-यात्री स्पेसिफाइड समय सीमा में टिकट जमा करके जिस जगह से टिकट बुक कराई है,वहाँ से पैसे वापस ले सकता है।
8-रिजर्वेशन या आरएसी का टिकट यदि थोडा फट गया है और वह सत्यापन करने लायक है तो यात्री अतिरिक्त चार्ज दे कर उसी रिजर्वेशन में यात्रा कर सकेगा,ऐसी स्थिति में 500 किमी तक होने वाली यात्रा का कुल 25 प्रतिशत रेलवे यात्री से लेता है यदि यात्रा उससे ऊपर है की है 10 प्रतिशत देय होगा।।
9-जहाँ से आप यात्रा प्रारंभ करते जय यदि वहाँ से टिकट कन्फर्म है और अगले स्टेशन पर टिकट कन्फर्म नही है तो टिकट कैंसिल होने पर पूरा भुगतान मिलेगा, क्लेरिफिकेशन चार्ज केवल देय होगा।
10-ट्रेन में अच्छा भोजन देना रेलवे की ज़िम्मेदारी है इसकी बुकिंग यदि यात्री चाहे तो पहले भी कर सकता है। ख़राब खाना होने पर यात्री इसकी शिकायत कर सकता है।
11-ट्रेन में स्वच्छता देना रेलवे की ज़िम्मेदारी है गन्दगी होने पर यात्री इसकी शिकायत कर सकता है।
12-स्टेशन पर वेटिंग हॉल पीने योग्य पानी आदि की व्यवस्था होनी चाहिए।।
13-प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा सभी यात्रियों के लिए है,यात्रा के दौरान यदि कोई बीमार पड़ जाता है तो अगले स्टेशन पर उसे डॉक्टर की सुविधा मिलनी चाहिए।।
14-ट्रेन एक्सीडेंट,चोरी,डकैती जैसी किसी भी घटना से यदि यात्री को नुकसान होता है तो रेलवे इसका कंपिनसशन देगा।।
15-रेलवे अधिकतर शिकायत पर मुख्यतः 90 दिन व् डिटेल इन्क्वायरी का 120 दिनों में रिप्लाई करेगा।
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