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नाबालिग से दुघर्टना तो गाड़ी मालिक को 3 साल जेल, हादसे के पीडि़त को 10 गुना मुआवजा

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लोकसभा ने मोटर ह्वीकल एक्ट में बदलाव के बाद अब नाबालिग के गाड़ी चलाने के दौरान हुई दुर्घटना के
लिए गाड़ी मालिक को तीन वर्ष की सजा हो सकती है।
नई दिल्ली: लोकसभा में सोमवार को मोटर ह्वीकल एक्ट में संशोधन से संबंधित एक कानूनी मसौदे
को मंजूरी दे दी गई। यह विधेयक यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाता है। संशोधित
 विधेयक में नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने के दौरान हुई दुर्घटना पर गाड़ी मालिक को तीन साल जेल की
सजा और दुर्घटना से पीडि़त को 10 गुना अधिक मुआवजा देने का प्रावधान है।

इस बिल को बहुमत से पास कर दिया गया, जबकि विपक्ष के ज्यादातर सुझावों को खारिज कर दिया गया। एक्ट 
पास होने के बाद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया कि ई-गवर्नेस सिस्टम लागू होने के बाद न तो 
कोई नकली ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा और न ही कोई गोड़ी चोरी होगी।

विधेयक में बिना लाइसेंस ड्राइविंग पर 500 की जगह पांच हजार, शराब पीकर वाहन चलाने पर दो हजार की जगह 
दस हजार और निर्धारित सीमा से अधिक गति पर 500 की जगह पांच हजार पए के जुर्माने का भी प्रस्ताव है।

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