![](https://2.bp.blogspot.com/-IQUtENY8u_c/WOXEgyFXB5I/AAAAAAAAG8s/KFnlfGNB51YBHTx0_JCyhhT6k3WQimv8ACLcB/s1600/1200px-Allahabad_high_court.jpg)
नई दिल्ली (6 अप्रैल): इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि खानपान का विकल्प चुनना और इन चीज़ों का कारोबार करना जीवन के अधिकार में शामिल है। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को अवैध बूचड़खानों और मीट की दुकानों को बंद करने को लेकर 10 दिनों के भीतर एक योजना बनाने का आदेश दिया है ताकि लोगों को इसकी वजह से रोज़गार न गंवाना पड़े।
हाई कोर्ट ने यह आदेश उत्तर प्रदेश सरकार के अवैध बूचड़खानों को बंद किये जाने के अभियान के बाद दायर एक याचिका पर दिया है। सरकार शीघ्र ही इस बार में अपना पक्ष कोर्ट में रखने वाली है।
0 comments: