
AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के अच्छे दिन अब खत्म होने की कगार पे हैं। जो उनकी करतूतें है, आखिर कितने दिन वह कानून से भाग सकते थे। अब उनके खिलाफ बिहार के हाजीपुर सिविल कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं।
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आपको याद होगा कि वर्ष 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट के दोषी याकूब मेनन की फांसी के बाद, ओवैसी ने भड़काउ बयान दिया था। उनके भाषण से बहुत लोग आहत हुए थे। और भगवानपुर प्रखंड के धर्मपुर गांव निवासी राजीव शर्मा ने असदुद्दीन ओवैसी, वारिस पठान, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और शशि थरूर के खिलाफ हाजीपुर सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर किया था।
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उसी मामले में एसडीजेएम राजेश पाण्डे ने ओवैसी के विरुद्ध विद्वेष फैलाने को लेकर भादवि की धारा 153ए के तहत संज्ञान तेजे हुए 23 जुलाई, 2016 को सम्मन जारी किया था।
बड़े दुःख की बात है कि कोर्ट के सम्मन के बाद भी ओवैसी हाजिर नहीं हुए। मजबूरन मंगलवार को एसडीजेएम ने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं।
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