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ATM से निकल जाये नकली नोट तो जल्दी से अपनाए ये तरीका, नहीं होगा नुकसान / Fake Currency Notes From Atm Some Steps To Get Rid-off

ए टी एम से  यदि नकली नोट निकल जाये तो हम सब से पहले क्या करना है और कैसे करना है यदि अब मेरे दुवारा बताई  गयी गाइडलाइंस को फॉलो करेगे तो आप को नहीं होगा नुकशान  तो ये गाइडलाइंस अच्छे से पढ़े
सबसे पहले क्या करे 

अगर एटीएम से कैश निकालते वक्त आपको लगे कि नकली नोट आ गया है तो आप एटीएम में मौजूद गार्ड से इसके बारे में शिकायत करे।

आंध्रा बैंक के एक वरिष्ठ मैनेजर ने  paisa.khabarindiatv.com को बताया कि हर ATM में गार्ड के पास एक रजिस्टर होता है जिस पर आपको नोट का नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी नंबर, तारीख और समय लिखकर के साइन करने होते हैं।

आप उस रजिस्टर पर गार्ड के साइन भी लें।

इसके बाद अपनी शिकायत का एक फोटो मोबाइल से ले और जिस ब्रांच से वो एटीएम कनेक्टेड है वहां पर जाकर भी मैनेजर के पास जाकर अपनी बात कहें और लिखित में शिकायत दर्ज करवाएं।


 RBI की गाइडलाइंस

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके लिए स्पष्ट गाइडलाइंस घोषित कर हुई हैं जिसके मुताबिक, बैंकों को जमाकर्ताओं से करेंसी लेते समय सावधानीपूर्वक जांच लेना चाहिए कि नोट नकली तो नहीं है।

इसके साथ ही, बैंक को एटीएम में पैसा डालते समय दोबारा भी करेंसी की पूरी जांच करनी चाहिए।

 बैंक करे नकली नोट को लेने में आनाकानी

कई बार बैंक आपकी इन मामलों में शिकायत दर्ज करने में आनाकानी करते हैं।ऐसे में आप आरबीआई के पास लिखित में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।इसके लिए आपको आरबीआई की तरफ से नियुक्त बैंकिंग लोकपाल में शिकायत भेजनी होगी।आरबीआई के सभी रीजनल ऑफिस में इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट भी बना हुआ है।आप आरबीआई को ई-मेल भी भेज सकते हैं। ई-मेल एड्रेस आपको बैंक की ब्रांच में लिखा हुआ मिल जाएगा।

कटे-फटे, स्टेपल नोट निकलने पर अपनाएं ये तरीका

कई बार एटीएम से नकली नोट निकलने के अलावा कटे-फटे और स्टेपल किए हुए नोट भी निकल आते हैं।

एटीएम के गार्ड या बैंक में शिकायत करने पर दोनो पल्ला झाड़ लेते हैं।

इन नोटों के एटीएम से निकलने पर बैंक यह कहकर मना कर देते हैं कि हम मशीन में केवल नए नोट डालते है जो कि एक ही सीरियल नंबर वाली सीरीज के होते हैं, इसलिए ऐसा हो नहीं सकता है।


पुलिस में  FIR

ऐसे केस में आप पुलिस के पास जाकर भी एफआईआर भी  दर्ज करा सकते हैं।

एफआईआर दर्ज कराते वक्त पुलिस को सारे ठोस सबूत सौंपे।

नकली नोट को रखना या फिर उसको चलाना एक क्राइम है।

अगर आप की वजह से कोई पकड़ा जाता है तो उसको जेल की सजा हो सकती है।

पुलिस आपसे कई सवाल पूछेगी और उसके बाद अपनी जांच करेगी।

जांच के दौरान पुलिस आपको बेवजह तंग नहीं करेगी और बैंक भी आपके ऊपर किसी तरह का गलत आरोप नहीं लगा सकते हैं।


बैंक अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता है

हमेशा याद रखिए बैंक अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं।

यह बैंकों की जिम्मेदारी है कि वो एटीएम में सही नोट रखें।

आप संबंधित बैंक और आरबीआई को इसके बारे में लिखित शिकायत दर्ज करें।

आरबीआई को उसकी वेबसाइट www.rbi.org.in पर पब्लिक के लिए बने कंपलेंट सेक्शन पर जाकर के शिकायत कर सकते हैं।

अपनी शिकायत में खराब नोट की फोटो, ट्रांजैक्शन स्लिप की फोटोकॉपी को भी इस शिकायत के साथ अटैच करें।

आरबीआई आपकी शिकायत पर बैंक के खिलाफ कड़ी कारवाई करेगा और उस करेंसी नोट के बराबर रकम क्षतिपूर्ति देने के लिए कहेगा।


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